कलेक्टर श्री सौरभ सुमन द्वारा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से की गई विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
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अजीत पांडे की रिपोर्ट
छिंदवाड़ा- कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्म-निर्भर भारत योजना के अंतर्गत नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नवीन पात्र हितग्राहियों को जोड़ने का अभियान, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव व रोकथाम की प्रगति आदि की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। वीडियो कांफ्रेंस में बैठक के दौरान कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री गजेंद्र सिंग नागेश, अतिरिक्त कलेक्टर श्री राजेश बाथम, संयुक्त कलेक्टर श्री राजेश शाही व श्री दीपक वैद्य, एस.डी.एम. श्री अतुल सिंह, आयुक्त नगर निगम श्री हिमांशु सिंह, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री जी.पी.लोधी, सहायक संचालक आदिवासी विकास श्री सी.के.दुबे और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे । कलेक्टर श्री सुमन ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिले के सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और अन्य मैदानी अधिकारियों से भी चर्चा कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिये ।
कलेक्टर श्री सुमन ने निर्देश दिये कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आत्मनिर्भर भारत योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत माह अप्रैल से जुलाई तक के आवंटन के अनुसार उपभोक्ताओं को राशन वितरण किया जाना सुनिश्चित करें तथा माह अगस्त में भी आवंटन के अनुसार राशन का उठाव कराकर उपभोक्ताओं को राशन वितरित करें । उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 25 श्रेणी के परिवारों को स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापित हितग्राहियों और वर्तमान में सम्मिलित पात्र परिवारों में से छूटे हुये सदस्यों को जोड़कर नवीन पात्र पर्ची जारी करने के निर्देश दिये । उन्होंने अनुपलब्ध हितग्राहियों को सूची से पृथक करने, दावा/आपत्ति प्राप्त कर उनका निराकरण करने तथा अनुपलब्ध सदस्यों या परिवारों के लिये दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की व्यवस्था और अन्य कार्यवाही का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिये । उन्होंने निर्देश दिये कि अनुपलब्ध परिवारों/सदस्यों की सूची का आज ही प्रिंट आउट निकालकर स्थानीय निकायों और राशन दुकानों को उपलब्ध करायें जिससे 2 अगस्त से दावे/आपत्ति प्राप्त किये जा सके । उन्होंने निर्देश दिये कि प्रतिदिन प्राप्त होने वाले दावे/आपत्तियों का अगले दिन निराकरण करें तथा 8 अगस्त तक दावे/आपत्तियों का निराकरण करने के बाद 10 अगस्त तक अनुपलब्ध परिवारों/सदस्यों को पोर्टल से पृथक करने की कार्यवाही करें तथा यह सुनिश्चित करें कि 10 अगस्त तक कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहे ।
कलेक्टर श्री सुमन ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और रोकथाम की गतिविधियों की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि इस कार्य में कोई भी अधिकारी या चिकित्सक या स्वास्थ्यकर्मी लापरवाही नहीं बरते । यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित के विरूध्द कार्यवाही की जायेगी । किसी संदिग्ध मरीज का सैम्पल लेने के बाद उसे तत्काल ही क्वारेंटाईन करें और यह सुनिश्चित करें कि सैम्पल का परिणाम आने तक वह मरीज कहीं न जाये । यदि मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे तत्काल भर्ती कर उसकी हिस्ट्री पता करें और कांटेक्ट पर्सन की जानकारी लेकर उन्हें तत्काल क्वारेंटाईन करें । सभी एस.डी.एम. और तहसीलदार इस संबंध में प्रतिदिन समीक्षा कर यह देखे कि पर्याप्त कांटेक्ट ट्रेसिंग हो रही है और कांटेक्ट पर्सन व पूरे परिवार को क्वारेंटाईन किया जा रहा है । उन्होंने निर्देश दिये कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 बेड का एक क्वारेंटाईन सेंटर बनाये जिसमें रेड जोन और बाहर से आने वाले व्यक्तियों को रखें, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करें और सैम्पल लेकर उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार उपचार करें। इन केन्द्रों पर पटवारी सुपरवाईजर का और ए.एन.एम. हेल्थ सुपरवाईजर का कार्य करेंगे तथा ग्राम पंचायत के मैदानी अमले राजस्व निरीक्षक, ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आदि की नामजद ड्यूटी लगाई जायेगी जो इन केन्द्रों की साफ-सफाई, स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य परीक्षण, टेम्परेचर लेने, सैम्पलिंग करने, भोजन, पेयजल, बेड आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे । नामजद ड्यूटी आदेश संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जारी कर सूचित करेंगे । संबंधित क्षेत्र के फीवर क्लीनिक की सर्वे टीम इन क्वारेंटाईन सेंटर में जाकर स्क्रीनिंग, सैम्पलिंग, स्वास्थ्य परीक्षण आदि का कार्य करेगी।
कलेक्टर श्री सुमन ने सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिये कि कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को देखते हुये अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित करें कि कोई भी अधिकारी और कर्मचारी जिले की सीमा के बाहर नहीं जायें और अन्य जिलों से अप-डाउन नहीं करें । उन्होंने निर्देश दिये कि पेंच और कन्हान क्षेत्र के डब्ल्यू.सी.एल. के अधिकारियों को भी निर्देशित करें कि उनके कोई भी कामगार आवागमन नहीं करें । उन्होंने निर्देश दिये कि रोको-टोको अभियान के अंतर्गत भी लोगों को मास्क लगाने के लिये प्रेरित करें तथा 10 रूपये के मास्क और 10 रूपये के जुर्माने के अलावा 100 रूपये का अतिरिक्त जुर्माना लेकर मास्क का वितरण करें।