पढ़े पूरी खबर दैनिक अग्नि मशाल के साथ देवास में कौन-कौन सी चीजों को दी गई है छूट,,
कलेक्टर डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए धारा 144 के तहत जारी किया नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश  

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जिले में किसी भी व्यक्ति का घर से बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा 

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जिले की सीमाएं आमजन के लिए प्रतिबंधित,जिले में विदेशी या अन्य प्रदेशों के व्यक्तियों का आगमन पूर्णतः प्रतिबंधित

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सोशल मीडिया पर भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट डालने पर होगी वैधानिक कार्रवाई

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जिले के समस्त स्थानीय पार्क , पर्यटन स्थल एवं सिनेमा घर , शैक्षणिक संस्थान , कोचिंग संस्थान , जिम , ब्यूटी पार्लर , सैलून , स्पा एवं संबंधित संस्थान आदि बंद  रहेंगे 

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सभी व्यक्ति/ संस्थानों को शासन द्वारा जारी कोरोना संबंधी दिशानिर्देशों/ एडवाइजरी का पालन  करना होगा

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मेडिकल, कृषि ,मत्स्य पालन दुग्ध गतिविधियां ,वित्तीय संस्थान , मनरेगा ,लोडिंग/ अनलोडिंग वाहन औद्योगिक संस्थानों आदि को रहेगी सशर्त छूट

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छूट प्राप्त इकाइयों /संस्थानों/ व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग व कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा अनिवार्य रूप से पालन

 

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           देवास 03 मई 2020/ कलेक्टर डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने एवं आमजन के स्वास्थ्य , सुरक्षा और आशंकित संकट को दूर करने तथा क्षेत्र में शांति , सुरक्षा और कानून - व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण देवास जिले की राजस्व सीमाओं के तहत् नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

         जारी आदेशानुसार कन्टेनमेन्ट एरिया में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं होगी । जिले में किसी भी व्यक्ति का घर से बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा , अर्थात् सभी लोग अपने - अपने घरों के अंदर ही रहेंगे । कोई भी व्यक्ति सड़क , सार्वजनिक स्थान , घर के ओटलों , छज्जों , गैलरी . बालकनी या छतों पर नहीं रहेगा । 65 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों , 10 वर्ष उम्र तक के बच्चों , गर्भवती महिलाओं तथा को - मॉर्बिलिटी के मरीज घर में रहेंगे । उन्हें अत्यावश्यक चिकित्सीय कारणों से ही बाहर आने की अनुमति होगी । जिले की समस्त भौगोलिक सीमाएं आमजन के लिए प्रतिबंधित की जाती हैं , अर्थात अन्य जिले का कोई व्यक्ति देवास जिले की सीमा में न तो प्रवेश करेगा और न ही जिले में निवासरत् कोई व्यक्ति जिले की सीमाओं से बाहर जाएगा । जिले के सभी शासकीय , अर्द्धशासकीय व औद्योगिक प्रतिष्ठान शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत , आवश्यक प्रतिबन्धों तथा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए , सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरान्त कार्य कर सकेंगे । जिले में सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट , जैसे बस , टैक्सी , आटो - रिक्शा , ई - रिक्शा , मोटर साइकिल , स्कूटर , कार , आदि का संचालन निषिद्ध रहेगा । सभी प्रकार के सार्वजनिक जुलूस , सम्मेलन , सामूहिक भोज कार्यक्रम आदि प्रतिबंधित रहेंगे । विभिन्न त्योहार / धार्मिक गतिविधियां और उनसे संबंधित जुलूस - जलसे आदि प्रतिबंधित रहेंगे । जिले में विदेशी एवम् अन्य प्रदेशों के व्यक्तियों का आगमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । सभी व्यक्ति / संस्थान आदि शासन द्वारा जारी कोरोना सम्बन्धी दिशा निर्देशों / एडवाइजरी आदि का पालन सुनिश्चित करेंगे । कार्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगी । मेडिकल संस्थान एवं मेडिकल दुकानें मॉस्क / सेनीटाइजर एवं अन्य प्रतिरोधी दवाइयों की काल्पनिक शार्टेज की स्थिति निर्मित नहीं करेंगे और प्रतिरोधी दवाइयां / सामग्री - एम . एस . पी . ( न्यूनतम विक्रय मूल्य ) पर ही विक्रय करेंगे । कोई भी शासकीय अथवा निजी चिकित्सक / चिकित्सा संस्थान किसी भी व्यक्ति के इलाज से इंकार नहीं करेगा । सभी दुकानदार व संस्थानों के मालिक , गृह - स्वामी या निवासीगण शहर में यहां - वहां कचरा नहीं फेकेंगे , न ही फैलाएंगे । वे नगर पालिक निगम , देवास द्वारा निर्धारित वाहनों / तरीकों से ही अपने कचरे का डिस्पोजल करेंगे । कोई भी व्यक्ति , संस्था , समूह आदि कोरोना बीमारी के संबंध में डराने एवं भड़काने वाले भाषण , संदेश , मैसेज , चित्र या अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साधन यथा ई - मेल , व्हाट्सएप , इंस्टाग्राम , फेसबुक आदि से प्रचारित / प्रसारित नहीं करेगा । कोई भी व्यक्ति , संस्था , समूह आदि कोरोना बीमारी के नियंत्रण , रोकथाम और पर्यवेक्षण के संबंध में कार्यरत किसी भी अधिकारी / कर्मचारी या अन्य व्यक्ति के कार्य में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और उनकी आलोचना करने वाले किसी भी प्रकार के मैसेज , संदेश , चित्र आदि किसी भी साधन और किसी भी रूप से प्रसारित नहीं करेगा । कोरोना संक्रमण से प्रभावित एवम् संदिग्ध व्यक्तियों को स्थानीय / शासकीय चिकित्सक एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित चिकित्सीय व्यवस्था एवं समस्त दिशा - निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा । उन्हें इलाज की अवधि में शासन द्वारा निर्धारित आइसोलेशन या क्वारेनटाइन में रहकर चिकित्सीय परामर्श  का अनुपालन करना अनिवार्य होगा । ऐसे सभी व्यक्तियों को सार्थक एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा । कोरोना वाइरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति , जिसमें संक्रमण के लक्षण हैं , वह या उसका परिवार अपना पता एवं वांछित सम्पूर्ण जानकारी पूरी सत्यता से संबंधित चिकित्सा दल को उपलब्ध करायेगा , ताकि उसके इलाज की समुचित व्यवस्था की जा सके । जिले के समस्त स्थानीय पार्क , पर्यटन स्थल एवं सिनेमा घर , शैक्षणिक संस्थान , कोचिंग संस्थान , जिम , ब्यूटी पार्लर , सैलून , स्पा एवं संबंधित संस्थान आदि बंद  रहेंगे । धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे । जिले में स्थित सभी निजी व शासकीय अस्पतालों में भर्ती मरीजों से भेंट करने हेतु आगंतुकों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और मरीज के साथ उसके परिवार का केवल एक सदस्य अटेंडर के रूप में रह सकेगा । जिले के किसी भी नागरिक के घर कोई मृत्यु होती है , तो उसकी सूचना संबंधित थाना प्रभारी को प्रदान की जाएगी ।  जिले में स्थित सभी श्मशान , कब्रिस्तान एवं अन्य शव - स्थलों के संचालक अंतिम संस्कार हेतु शव के आते ही संबंधित थाना प्रभारी को सूचना प्रदान करेंगे ।  सभी शासकीय व निजी अस्पताल इलाज के दौरान उनके अस्पताल में हुई मृत्यु की सूचना संबंधित थाना प्रभारी को देंगे । देवास जिले के बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार देवास जिले में नहीं किया जावेगा । कोरोना संक्रमित / संदिग्ध व्यक्ति का अंतिम संस्कार केवल कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा । सभी प्रकार के कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होगा । किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे । कोई भी व्यक्ति , समूह , संस्था या अन्य पक्ष सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार , आग्नेय शस्त्र , हॉकी , डण्डा , रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा । कोई भी व्यक्ति , समूह , संस्था या अन्य पक्ष किसी भी स्थान पर सभा , धरना , प्रदर्शन , जुलूस , रैली , सार्वजनिक कार्यक्रम आदि का आयोजन नहीं करेगा । कोई व्यक्ति , संस्था , समूह या अन्य पक्ष बैण्ड / डीजे / ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा । पटाखे / विस्फोटक सामग्री का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।  कोई भी व्यक्ति , संस्था , समूह या अन्य पक्ष किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन हेतु टेंट , पंडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा । कोई भी व्यक्ति , समूह , संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सड़क , रोड़ , रास्ता , हाईवे , आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नही करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रूकावट उत्पन्न नहीं करेंगे तथा किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसे कार्य करने से नहीं रोकेंगे । कोई भी व्यक्ति , समूह , संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया / इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाईल , कंप्यूटर , फेसबुक , ई - मेल , व्हाट्सएप्प एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल , धर्म , जाति , सम्प्रदाय , संस्था , व्यक्ति विरोधी एवं आमजन की भावना भड़काने वाले अथवा किसी को बुरा लगने या आहत करने वाले व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मेसेज / चित्र / कमेंट / बैनर / पोस्टर आदि अपलोड / प्रदर्शित नहीं करेगा । जिले में स्थित होटल , लॉज , विश्राम स्थल , धर्मशाला . सराय आदि में ठहरने वाले बाहरी व्यक्तियों की सूचना संबंधित संस्थान के संचालक द्वारा प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी को अनिवार्य रूप से लिखित में प्रदान की जावेगी । 

 

     जारी आदेश में निम्नांकित छूट प्रदान की गई है

 

 मेडिकल क्षेत्र -

 

              पशु एवं मानव संबंधी सभी स्वास्थ्य सेवाएं जैसे - अस्पताल , नर्सिंग होम , क्लीनिक , चिकित्सा प्रयोगशालाएं की सुविधाएं चालू रहेंगी । पशु एवं मानव संबंधी चिकित्सा सामग्री विक्रय में संलग्न दुकानें एवं प्रतिष्ठान चालू रहेंगे ।  दवाइयों की विनिर्माण इकाइयां , चिकित्सा उपकरण , उनकी पैकेजिंग सामग्री , कच्चा माल बनाने वाली इकाइयां अनुमति उपरान्त चालू रहेंगी । 

 

 कृषि संबंधी गतिविधियां -

 

           मण्डी , कृषि व बागवानी संबंधी गतिविधियां कार्यशील रहेंगी । समर्थन मूल्यों पर फसल पर उपार्जन करने वाली इकाइयां पूर्ण रूप से चालू रहेंगी । कृषि यंत्रों का उपयोग , स्पेयर पार्टस और मरम्मत करने वाली दुकानें , कीटनाशक और बीज वितरण दुकानें प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक अनुमति उपरान्त चालू रह सकेंगी । फसलों की कटाई और बुआई से संबंधित यंत्र , मशीनें एवं वाहनों का आवागमन अनुमति उपरान्त चालू रहेगा । 

 

मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियां -

 

               मछली उत्पादन , मछली पकड़ने , मछलियों के ट्रांसपोर्टेशन एवं विक्रय का कार्य अनुमति उपरान्त चालू रहेगा ।

 

 दूध एवं अन्य गतिविधियां -

 

               दूध उत्पादन संयत्रों द्वारा दूध और दुग्ध उत्पादकों के परिवहन , प्रसंस्करण , वितरण और बिक्री, परिवहन और आपूर्ति वाली इकाइयां एवं वाहन चालू रहेंगे । पोल्ट्री फार्म और पशुपालन फार्म का संचालन अनुमति उपरान्त चालू रहेगा । पशु आहार जिसमें चारा , भूसा आदि शामिल हैं , के उत्पादन संयत्र , ट्रांसपोर्टेशन अनुमति उपरान्त चालू रहेंगे । गौशालाएं निरंतर चालू रहेंगी । 

 

वित्तीय संस्थाएं , बीमा कपनियां एवं सुरक्षा एजेंसियां -

 

              समस्त राष्ट्रीकृत बैंक , सहकारी बैंक एवं निजी बैंक की शाखाएं और एटीएम बैंकिंग परिचालन की समस्त इकाइयां निर्धारित समय में चालू रहेंगी । साथ ही बैंकों के अधिकृत बी . सी . को भी घर - घर जाकर कार्य करने की अनुमति रहेगी । बैंकों में टोकन व्यवस्था लागू करना मैनेजर की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी । बैंक शाखाओं में पर्याप्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने हेतु संबंधित बैंक मैनेजर कोरोना प्रोटोकॉल के अन्तर्गत व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे । भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य सामान्य बीमा कंपनियां गाईड लाईन के निर्देशों के अध्यधीन कार्यरत रहेंगी । प्रायवेट सेक्यूरिटी एजेंसियों को कार्य संचालन हेतु अनुमति प्राप्त हो सकेगी ।

 

 सामाजिक क्षेत्र-

 

             बच्चों , दिव्यांगों , वरिष्ठ नागरिकों , निराश्रितों , महिलाओं एवं विधवाओं के लिए घरों का निर्माण अनुमति उपरान्त किया जा सकेगा । आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कर्मचारी अपने हितग्राहियों को घर - घर जाकर शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदान करेंगे । आंगनवाड़ी केन्द्रों में कोई भीड़ जमा नहीं की जाएगी । 

 

 मनरेगा - 

 

            मनरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों को अनुमति रहेगी ।  सिंचाई और जल संरक्षण कार्यों के लिए मनरेगा के मजदूरों को अनुमति रहेगी । 

 

 सार्वजनिक उपयोगिता - 

 

                पेट्रोल , डीजल , मिटटी के तेल , सीएनजी , एलपीजी , पीएनजीसी की इकाइयों का संचालन यथावत् रहेगा । इनके आवागमन को नहीं रोका जावेगा । बिजली का उत्पादन करने वाली इकाइयों एवं इनके आवागमन की अनुमति रहेगी । डाक घरों की सेवाएं चालू रहेंगी । निर्माण मटेरियल जैसे - सीमेंट , सरिया , बालू , रेत आदि की सप्लाई करने में लगी इकाइयां अनुमति उपरान्त संचालित की जा सकेंगी । ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में संचालित किये जा रहे अपूर्ण निर्माण कार्य अनुमति उपरान्त प्रारंभ किये जा सकेंगे । स्थानीय निकाय स्तरों की स्वच्छता से संबंधित इकाइयों का संचालन अनुमति उपरान्त चालू रहेगा । दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली इकाइयों का संचालन चालू रहेगा । 

 

 लोडिंग / अन - लोडिंग की अनुमति - 

 

          आवश्यक सुविधाओं के वाहनों के आवागमन की अनुमति दी जा सकेगी , परंतु यह आवश्यक होगा कि वाहन में मात्र एक चालक एवं एक सहायक अथवा हेल्पर ही रहे । चालक के लिए लायसेंस एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य होंगे । पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी , खाद्य उत्पादों , चिकित्सा आपूर्ति वाले वाहनों को जिले के भीतर , जिले से अन्य जिले एवं राज्य के बाहर की अनुमति रहेगी । जो माल वाहन कोई आवश्यक वस्तुएं खाली कर रवाना हो रहे हैं , उन्हें भी निकलने की अनुमति रहेगी । हाईवे पर 25 - 25 किलोमीटर की दूरी पर संचालित सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारी द्वारा चिन्हित ढाबों को संचालित किया जा सकेगा । पेट्रोल पम्प अनुमति उपरान्त चालू रहेंगे ।

 

 आवश्यक वस्तुएं - 

 

               न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 10 बजे तक प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे । फल एवं सब्जी मंडी बंद रहेगी । खेरची विक्रेता ( फेरी वाले , ठेले वाले ) तथा घर - घर जाकर फल एवं सब्जी बेचने वाले प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे । संपूर्ण जिले में किराना दुकानें , आटा चक्कियां प्रातः 8  बजे से सायं 6  बजे तक प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगी । खाद्य विभाग द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था को और अधिक पुख्ता किया जाएगा । घर - घर जाकर दूध बाटने वाले दूध विक्रेता प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे । दूध डेरियों से दूध की आपूर्ति घर - घर की जा सकती है , लेकिन डेरी से दूध का विक्रय नहीं किया जा सकेगा ।

 

वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान - 

 

               प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया , डीटीएच और केबल सेवाएं चालू रहेंगी । सरकारी कार्य के लिए डेटा और कॉल सेंटर चालू रहेंगे । ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर को अनुमति रहेगी । शासकीय कार्य हेतु कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाऊस चालू रहेंगे । सभी कार्यालय एवं शासकीय परिसर अनुमति उपरान्त चालू रहेंगे । सभी होटल , होम स्टे , लॉज और मोटल बंद रहेंगे । केवल वही चालू रहेंगे , जहां लॉक डाउन के कारण फंसे हुए लोग रह रहे हैं या जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी के लिए अधिकृत किया गया है । क्वारेंटाईन के लिए चिन्हित किये गये संस्थान , भवन , अस्पताल , होटल आदि चालू रहेंगे । इलेक्ट्रीशियन , आई . टी . मरम्मत , प्लंबर , मोटर यांत्रिकी आदि को प्रातः 8  बजे से सायं 6 बजे तक कार्य हेतु अनुमति लेनी होगी , परन्तु इन्हें अपने संस्थान का परिचय पत्र धारण करना अनिवार्य होगा । 

 

 उद्योग एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान - 

 

         ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उद्योग अनुमति उपरान्त चालू रहेंगे ।  दवा , चिकित्सा उपकरण , उनके कच्चे माल आदि से सम्बन्धित इकाइयां अनुमति उपरान्त चालू रहेंगी । आटा , दाल , तेल , खाद्य , नमकीन निर्माण संयत्र , साबुन , सर्फ आदि आवश्यक सामग्री की विनिर्माण इकाइयां अनुमति उपरांत चालू रहेंगी । कोयला और खनिज उत्पादन , परिवहन , विस्फोटकों की आपूर्ति , आई टी हार्डवेयर , उर्वरक , कीटनाशक और बीज की विनिर्माण और पैकेजिंग इकाइयां भी अनुमति उपरान्त चालू रहेंगी । ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भटटे स्थानीय निकाय की अनुमति उपरान्त चालू रहेंगे । उत्पादन इकाइयां , जिन्हें एक सतत प्रक्रिया की आवश्यकता होती है एवं उनकी आपूर्ति श्रृंखला अनुमति उपरान्त चालू रहेंगी । 20 से अधिक श्रमिकों के कार्यस्थल पर आने - जाने हेतु परिवहन समर्पित परिवहन में नियोक्ताओं द्वारा अनुमति उपरान्त किया जाएगा । देवास जिले के बाहर के निवासी कर्मचारियों / श्रमिकों को कार्य पर कतई नहीं रखा जाएगा । आवश्यक वस्तु / सामग्री निर्माण हेतु अनुमति उपरान्त अन्य इकाइयां चालू रहेंगी । 

 

     लॉक डाऊन उपायों की प्रभावशाली ढंग से कियान्वित करवाने हेतु निम्नानुसार निर्देश भी जारी किये  हैं -

 

           छूट प्राप्त करने वाली इकाइयां , संस्थाएं , व्यक्ति आदि अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे । किसी भी पब्लिक प्लेस पर 04 से अधिक लोगों की भीड़ जमा नहीं होगी । पान , गुटखा बेचने वालों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा । सड़क / पब्लिक प्लेस पर थूकने वालों पर सख्त प्रतिबंध रहेगा तथा ऐसा करना दण्डनीय अपराध होगा । सोशल मीडिया पर भ्रामक , भड़काऊ पोस्ट डालने वाले लोग वैधानिक कार्यवाही के पात्र होंगे । कालाबाजारी / जमाखोरी करने वालों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी । आवश्यक होने पर जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारीगण अपने - अपने क्षेत्र में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) / नगर पुलिस अधीक्षक एवं ब्लॉक मेडिकल अधिकारी से परामर्श कर आवश्यक प्रतिबन्ध लागू कर सकेंगे तथा शर्तों पर आवश्यक छूट भी प्रदान कर सकेंगे । चूंकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके , अतः दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 144 ( 1 ) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है । कोई भी हितबद्ध पक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 ( 5 ) के अंतर्गत इस आदेश के विरूद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता  है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश 04 मई 2020 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।