कलेक्टर  डॉ पाण्डेय की अध्यक्षता में  जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक सम्पन्न
कलेक्टर  डॉ पाण्डेय की अध्यक्षता में  जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक सम्पन्

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             देवास 10 अप्रैल 2020/  जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक कलेक्टर  डॉ श्रीकान्त पाण्डेय की अध्यक्षता में कलेक्टर सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक कृष्णावेणी देसावतु, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती शीतला पटले, अपर कलेक्टर श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर के सक्सेना के अलावा सिविल सर्जन जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट होमर्गाड जिला देवास एवं अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे।   

           बैठक में कलेक्टर डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम और जिले में कोरोना पाजीटिव 03 मरीजो के संबंध में विस्तृत चर्चा की। जिले में 03 कोरोना पाजीटिव मरीज पाये गये है। इनमें से इकबाल की मृत्यु हो गई है। शेष 02 मरीज मारिया एवं शमद अस्पताल में है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को मेडीकल टीम द्वारा 24 घंटे इनकी सघन निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया। पाजीटिव मरीजों की प्राईमरी और सेकेण्डरी कोन्टेक्ट ट्रेंसिग तत्काल किया जाना आवश्यक है। इस हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यवाही की जा रही है। कनटेन्मेंट क्षेत्र में मेडिकल सर्वे तत्काल पूर्ण किये जाने हेतु दल गठित किये जा चुके है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उक्त सर्वे 24 घंटे में पूर्ण करावें तथा संदिग्ध व्यक्तियों की सेम्पलिंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। विभिन्न बैंको में सरकार द्वारा हितग्राहियों को दी गई राशि निकालने हेतु भीड़ इकठ्ठी हो रही है। इस क्राउड मेनेजमेंट के लिए पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था पुलिस अधीक्षक स्तर पर सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना पाजिटीव मरीज के हाटपिपल्या, पानीगांव, पीठारोड देवास एवं नाहर दरवाजा देवास स्थित मकान और उसके आसपास शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र में लगातार व्यवस्थित सेनिटाइजिंग का कार्य करवाया जाये ।  कोरोना पाजिटीव पाये गये व्यक्तियों के निवास के आसपास का 03 किलोमीटर का क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया और शहरी क्षेत्र में इसके आसपास 05 किलोमीटर व ग्रामीण क्षेत्र में 07 किलोमीटर का क्षेत्र बफर झोन घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्र में निवासरत शत् प्रतिशत परिवारों का स्वास्थ्य परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही की जाये व पीडित व्यक्तियों की कान्टेक्ट ट्रेसिंग की कार्यवाही में प्राप्त प्राईमरी और सेकेण्डरी कान्टेक्ट पर्सन को क्वारेन्टाईन करने की कार्यवाही की जाये। जिन क्वारन्टाईन केन्द्रो पर पीडित या संदिग्ध मरीज भर्ती है, वहां उनकी सुरक्षा के लिए तीन शिफ्ट में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाये और पीडित व्यक्तियों को स्वच्छ पेयजल और निर्धारित समय पर चाय, नास्ता तथा दोनो टाईम भोजन की व्यवस्था की सुनिश्चित की जाये।  मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य में epidemic disease act 2020 लागू कर दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति संस्था या संगठन vividh 19 के संबंध में कोई भी जानकारी  शासकीय या प्रशासकीय स्वीकृति के बगैर इलेक्ट्राॅनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करता है तो प्रशासन द्वारा विनियमन के अंतर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा।