अत्यावश्यक सेवाओं के लिए
पूर्व में जारी की गई समस्त अनुमतियां एवं कर्फ्यू पास ही होंगे मान्य
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देवास 15 अप्रैल 2020/अनुविभागीय अधिकारी देवास श्री अरविंद चौहान ने आदेश जारी किए है कि पूर्व में जारी की गई समस्त अनुमतियां एवं कर्फ्यू पास जिनकी अवधि 14 अप्रैल 2020 तक थी । उन्हे 03 मई 2020 तक बढ़ाई जाती है । पूर्व मे जारी पास ही मान्य होगें ।
विदित है कि कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण देवास जिले में लॉकडाउन किया जाकर प्रतिबंधात्मक आदेश एवं निषेद्याज्ञा जारी की गई है । जिसके अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय द्वारा अत्यावश्यक सेवाओं खाद्यान्न परिवहन , दूध परिवहन , खाद्य पदार्थ निर्माण इकाईयों एवं उसमे संलग्न कर्मचारियों को जारी की गई अनुमतियां / कर्फ्यू पास 14 अप्रैल 2020 तक जारी किये गये थे । चूंकि संर्पूण भारत मे लॉकडाउन की अवधि दिनांक 03 मई 2020 तक बढ़ाई गई है। पूर्व में जारी पास/अनुमतियो को 03 मई 2020 तक बढ़ाया गया है ।