देवास जिले के 18040 परिवार  जिन्हें राशन की पात्रता नही है परिवार के सदस्य संख्या के आधार पर प्रति सदस्य 04 किलो गेहूँ एवं 01 किलो चावल की पात्रता होगी 
देवास जिले के 18040 परिवार  जिन्हें राशन की पात्रता नही है परिवार के सदस्य संख्या के आधार पर प्रति सदस्य 04 किलो गेहूँ एवं 01 किलो चावल की पात्रता होगी ---------

आवंटन केवल लॉक डाउन के प्रभाव से राहत देने हेतु आकस्मिक रूप से मात्र 01 माह के लिए जारी

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           देवास 12 अप्रैल 2020/  कलेक्टर डॉ श्रीकान्त पाण्डेय ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि कोविड - 19 कोरोना वायरस की लॉकडाउन अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत समग्र सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर चिन्हांकित श्रेणियों के देवास जिले के 18040 परिवार ऐसे है जिन्हें वर्तमान में राशन की पात्रता नहीं है , परन्तु इन्हें राशन की आवश्यकता हो सकती है , के लिये निःशुल्क खाद्यान्न आवंटन जारी किया गया है । उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये कि खाद्य समग्र पोर्टल पर प्रदर्शित हितग्राहियों की संख्यात्मक सूची स्थानीय निकायवार , दुकान ऐसे हितग्राहियों की सूची nfsa . samagra . gov . in पोर्टल पर DSo / ISO लॉगिन में उपलब्ध है । हितग्राहियों की सूची का प्रिंट संबंधित स्थानीय निकाय एवं उचित मूल्य दुकान विक्रेता को उपलब्ध कराते हुये सूची उचित मूल्य दुकान एवं ग्राम पंचायतो / वार्ड / स्थानीय कार्यालय में चस्पा कराई जाए । उक्त सूची से सभी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जाए । परिवार को सदस्य संख्या के आधार पर प्रति सदस्य 04 किलो गेहूँ एवं 01 किलो चावल की पात्रता होगी । परिवार का विवरण एवं खाद्यान्न पात्रता पीओएस मशीन में पृथक श्रेणी में प्रदर्शित है , जिसे  हितग्राही को विक्रेता के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर वितरण किया जाएगा । वितरण पश्चात् उपभोक्ता को पीओएस से पावती भी प्रदाय की जाए । दुकान स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि सामग्री प्राप्त करने वाला परिवार पूर्व से ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत लाभांवित नहीं है । उक्त आवंटन केवल लॉगडाउन के प्रभाव से राहत देने हेतु आकस्मिक रूप से मात्र 01 माह के लिए जारी किया गया है एवं इसके आधार पर भविष्य में पात्रता निरंतर रखने का दावा स्वीकार नहीं होगा ।  सूची में दर्ज परिवारों को पूर्व सूचना उचित मूल्य दुकान विक्रेता , संबंधित वार्ड प्रभारी / ग्राम पंचायत सचिव , सहायक / कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा कराई जाएगी जिससे दुकान पर अनावश्यक भीड़ न हो । उक्त हितग्राहियों को राज्य स्तरीय पोर्टिबिलिटि की सुविधा उपलब्ध है जिसमें हितग्राही अपनी सुविधा अनुसार किसी भी उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगा । राशन वितरण व्यवस्था में सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य सुरक्षा उपायो का कड़ाई से पालन किया जाए ।