नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए दूसरी जगह पांच एकड़ भूमि आवंटित की जाए। पांच जजों की पीठ ने सर्वसम्मति यानी 5-0 से यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट गठित करे। पीठ ने फैसले में कहा कि 2.77 एकड़ की विवादित भूमि का अधिकार राम लला की मूर्ति को सौंप दिया जाए। हालांकि, इसका कब्जा केंद्र सरकार के रिसीवर के पास ही रहेगा। दैनिक जागरण इस लाइव रिपोर्ट के जरिए मामले से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। ताजा जानकारी के लिए रिफ्रेश करें यह पेज...
अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, 'देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या पर फैसले को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। रामभक्ति हो या रहीमभक्ति, ये समय हम सभी के लिए भारतभक्ति की भावना को सशक्त करने का है। देशवासियों से अपील है कि शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखें।'
शिया मौलाना कल्वे जव्वाद ने कहा, हम विनम्रता पूर्वक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को स्वीकार करते हैं। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फैसले को स्वीकार किया और विवाद अब खत्म हो गया है। हालांकि, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समीक्षा याचिका दायर करने का अधिकार है। मुझे लगता है कि अब इस मामले को खत्म किया जाना चाहिए।